पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) के खिलाफ कोर्ट ने कहा कि हर शख्स को अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का अधिकार है और किसी को भी यह हक नहीं कि वह किसी दूसरे समुदाय के रीति-रिवाजों या नियमों का मजाक उड़ाए. कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में 30 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए है. https://ift.tt/2wvQ0YP
आपत्तिजनक ट्वीट केस: पायल रोहतगी के खिलाफ कोर्ट ने दिए जांच के आदेश https://ift.tt/2PX23IR पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) के खिलाफ कोर्ट ने कहा कि हर शख्स को अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का अधिकार है और किसी को भी यह हक नहीं कि वह किसी दूसरे समुदाय के रीति-रिवाजों या नियमों का मजाक उड़ाए. कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में 30 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए है.
पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) के खिलाफ कोर्ट ने कहा कि हर शख्स को अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का अधिकार है और किसी को भी यह हक नहीं कि वह किसी दूसरे समुदाय के रीति-रिवाजों या नियमों का मजाक उड़ाए. कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में 30 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए है. https://ift.tt/2wvQ0YP
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