हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस को निजता के हनन से सुरक्षा दी, कहा- व्यक्ति को 'अकेले रहने', 'भूल जाने' का हक https://ift.tt/eA8V8J दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ऑनलाइन मंचों और अन्य को 22 सितंबर तक ऐसे वीडियो व ऑडियो क्लिप हटाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अदालत ने महिला को यह आदेश अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मंचों को भेजने की अनुमति दी, अगर वे वीडियो का प्रसारण करते पाए जाते हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ऑनलाइन मंचों और अन्य को 22 सितंबर तक ऐसे वीडियो व ऑडियो क्लिप हटाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अदालत ने महिला को यह आदेश अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मंचों को भेजने की अनुमति दी, अगर वे वीडियो का प्रसारण करते पाए जाते हैं. https://ift.tt/3kWMZIN
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